31 जनवरी से पहले का टैक्स OTT से बाहर

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परिवहन विभाग ने कमर्शल वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। 31 जनवरी, 2026 से पहले का बकाया वन टाइम टैक्स अब पुरानी व्यवस्था के तहत जमा होगा। वाहन मालिक तिमाही आधार पर भुगतान कर सकेंगे। इससे उन्हें एकमुश्त टैक्स और पेनाल्टी से छूट मिलेगी। यह निर्णय वाहन स्वामियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

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nNBT रिपोर्ट, लखनऊ

वन टाइम टैक्स (OTT) में कमर्शल वाहन के मालिकों को परिवहन विभाग ने राहत दी है। अब 31 जनवरी, 2026 के पहले के बकाया टैक्स को वाहन मालिक पुरानी व्यवस्था के तहत जमा कर सकेंगे। यानी, उनको OTT के तहत एकमुश्त टैक्स जमा नहीं करना होगा। पहले वे तिमाही व्यवस्था के तहत जमा करते थे, तो बकाया टैक्स उसी के अनुरूप जमा कर सकेंगे। परिवहन विभाग की इस छूट से वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिल गई है।

परिवहन विभाग ने OTT के तहत कमर्शल गाड़ियों का टैक्स एकमुश्त लेना शुरू कर दिया है। इससे वाहन मालिक बहुत परेशान हैं। एकमुश्त टैक्स के साथ बकाया पर लग रही पेनाल्टी भी वाहन मालिकों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। अब परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है कि 31 जनवरी, 2026 के बाद का ही बकाया टैक्स एकमुश्त लिया जाएगा। उसके पहले का अगर कोई बकाया है, तो उसको पुरानी व्यवस्था के तहत जमा कर सकेंगे। बड़ी संख्या में ऐसे वाहन मालिक हैं, जिनका वर्षों का बकाया है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कमर्शल वाहन का एक जनवरी, 2025 से अब तक टैक्स जमा नहीं किया है, तो इस वाहन का 1 जनवरी, 2025 से 30 जनवरी, 2026 तक का टैक्स पेनाल्टी के साथ जोड़ा जाएगा। जो भी राशि बनेगी, उसे वाहन मालिक तिमाही के रूप में जमा कर सकेगा। अगर वाहन की उम्र बची है, तो उसकी गणना 31 जनवरी 2026 के बाद उसकी उम्र पूरी होने तक की जाएगी। इस टैक्स को वाहन मालिक को एकमुश्त जमा करना होगा। एआरटीओ (प्रशासन) पीके सिंह ने बताया कि इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है।