चेक बाउंस मामले में सज़ा बरकरार

नवभारतटाइम्स.कॉम

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी संजीव कुमार गर्ग की अपील खारिज कर दी है। निचली अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए आरोपी को एक साल की साधारण कैद और 30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की राशि में से शिकायतकर्ता रविंद्र कुमार गर्ग को मुआवजा मिलेगा।

check bounce case sanjeev gargs appeal rejected sentence and 30 lakh fine upheld

n NBT न्यूज,आरडीसी : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी संजीव कुमार गर्ग की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने निचली अदालत के 5 सितंबर 2024 के फैसले को बरकरार रखा है। मामले में कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 30 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माने की राशि में से 29 लाख 50 हजार रुपये शिकायतकर्ता रविंद्र कुमार गर्ग को मुआवजा के रूप में दिए जाएंगे, जबकि शेष 50 हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा होंगे।