n NBT न्यूज, ग्रेटर नोएडा
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने औद्योगिक क्षेत्रों में रासायनिक आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। एडीएम फाइनैंस ने जनपद की सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधकों और संचालकों को कड़े निर्देश दिए हैं। गाइडलाइंस के अनुसार आपदा से पूर्व बचाव के लिए रसायनों को उनके मूल कंटेनरों में सुरक्षित तरीके से स्टोर करना अनिवार्य है। इसके अलावा, अमोनिया और ब्लीच जैसे रसायनों को आपस में मिलाने से सख्त मना किया गया है क्योंकि इनकी प्रतिक्रिया से जानलेवा जहरीली गैस बनती है। खतरनाक रसायनों के भंडारण क्षेत्रों में धूम्रपान या आग जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी इकाइयों को आपातकालीन नंबर, सुरक्षित आश्रय स्थल और निकासी मार्ग पहले से ही तय रखने होंगे। यदि किसी कारणवश रासायनिक रिसाव या आपात स्थिति पैदा होती है, तो लोगों को घबराने के बजाय पूर्व-निर्धारित सुरक्षित मार्गों से बाहर निकलना चाहिए। घर या कार्यस्थल से बाहर निकलते समय अपने चेहरे पर गीला कपड़ा बांधना जरूरी है। यदि बाहर निकलना संभव न हो, तो खिड़की-दरवाजे कसकर बंद कर लेने चाहिए और तुरंत पुलिस व अस्पतालों को सूचित करना चाहिए। प्रशासन ने जोर दिया है कि रासायनिक खतरों के प्रति आम समुदाय को जागरूक करना बेहद जरूरी है।

