NBT रिपोर्ट, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि जो पत्नी खुद कमाने में सक्षम है, वह पति पर बोझ डालकर भरण-पोषण नहीं मांग सकती। कोर्ट ने एक महिला डॉक्टर की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। महिला ने पति से गुजारा भत्ता मांगा था, लेकिन अदालत ने माना कि वह अपनी योग्यता से अच्छी कमाई कर सकती है। मामले में डॉक्टर पति ने तलाक की अर्जी दी थी। पत्नी ने भरण-पोषण की मांग की, लेकिन कोर्ट ने पाया कि वह स्त्री रोग विशेषज्ञ है और पहले ही सालाना 31 लाख रुपये से ज्यादा कमा चुकी है।



