हत्या में दोषी मिलेमां और तीन बेटोंको फांसी की सजा

नवभारतटाइम्स.कॉम

मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 ने सात साल पुराने हत्या के मामले में एक महिला और उसके तीन बेटों को फांसी की सजा सुनाई है। उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला सिसौली निवासी राजबाला और राजकुमार के बीच उधार के पैसे को लेकर हुए झगड़े के बाद आया है।

mother and sons convicted of murder sentenced to death big decision by muzaffarnagar court

n NBT रिपोर्ट, मेरठ: मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 ने हत्या के सात साल पुराने केस में एक महिला और उसके तीन बेटों को फांसी की सजा सुनाई है। तीनों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के मुताबिक, सिसौली निवासी राजबाला अपने बेटे शेखर संग खेड़ी सूंडियान गांव में राजकुमार से उधार दिए "70 हजार वापस मांगने गई थीं। इस दौरान हुए झगड़े में घायल शेखर की मौत हो गई थी। इस मामले में रामकुमार उर्फ रामू, उसकी पत्नी मुकेश उर्फ बिट्टो, तीन बेटों प्रदीप, संदीप व सोनू के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। जांच के दौरान रामकुमार की मौत हो गई थी।