TGT भर्ती में संशोधन का आदेश

नवभारतटाइम्स.कॉम

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी शिक्षक भर्ती में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को भर्ती विज्ञापन में संशोधन करने का निर्देश दिया है। अब यह स्पष्ट होगा कि भर्ती केवल कक्षा 9 और 10 के लिए है। राज्य सरकार को भी आवश्यक संशोधन करने को कहा गया है।

allahabad high court order tgt recruitment advertisement amendment clarity necessary for classes 9 10

nNBT रिपोर्ट, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को टीजीटी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में संशोधन कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि भर्ती केवल कक्षा 9 व 10 के लिए है। राज्य सरकार को भी आवश्यक संशोधन करने को कहा और नियम 8 व विज्ञापन को निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं का निस्तारण कर दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने अखिलेश, जयहिंद यादव समेत अन्य याचिकाओं की सुनवाई के बाद दिया। याचिका में उप्र अधीनस्थ शिक्षा (टीजीटी) नियमावली, 1983 के नियम 8 को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया कि भर्ती विज्ञापन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के विपरीत है। यह भी तर्क दिया गया कि कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, जबकि कई संस्थानों में इन कक्षाओं का संचालन हो रहा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने संशोधन की आवश्यकता मानी। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि टीईटी (उत्तीर्ण) को आवश्यक पात्रता में शामिल किया जाए और संशोधित विज्ञापन जारी कर भर्ती का दायरा स्पष्ट किया जाए।