प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकतंत्र सेनानी की विधवा को पेंशन देने के मामले में जिलाधिकारी बांदा को चार हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची नए सिरे से नियमानुसार फार्मेट में अर्जी दे और जिलाधिकारी उप्र फाइटर्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑनर ऐक्ट के तहत निर्णय लेकर कोर्ट में दाखिल करें। साथ ही कहा कि याची को जिलाधिकारी के नकारात्मक आदेश के चलते दुबारा कोर्ट न आना पड़े इसलिए याचिका लंबित रखी जा रही। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने राकेश कुमारी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।



