nNBT रिपोर्ट, प्रयागराज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रांसपोर्टरों और कॉमर्शय वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए प्रयागराज आरटीओ से ही मैनुअल फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूवल की अनुमति दे दी है। अब वाहन मालिकों को फिटनेस के लिए मीरजापुर जाने की बाध्यता नहीं रहेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वाहन स्वामी आदेश की वेबसाइट कॉपी दिखाकर फिटनेस करवा सकते हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने गुलाब सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। मामला केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन से जुड़ा है, जिसके तहत भारी और व्यावसायिक वाहनों का फिटनेस टेस्ट केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से अनिवार्य किया गया था। एक जनवरी से प्रदेश के 35 जिलों में मैनुअल फिटनेस व्यवस्था बंद कर दी गई थी, जिससे प्रयागराज के वाहन मालिकों को मीरजापुर जाना पड़ रहा था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि परमिट रूट से बाहर जाना मोटर व्हीकल ऐक्ट का उल्लंघन है और चालान का खतरा रहता है। कोर्ट ने व्यावहारिक समाधान के अभाव को देखते हुए अंतरिम राहत दी है और अगली सुनवाई 8 अप्रैल को तय की है।



