NBT न्यूज, चंडीगढ़
हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों ने शनिवार को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर करके 47 पैसै प्रति यूनिट सरचार्ज की वसूली का प्रस्ताव दिया है। इस मुद्दे पर हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कम िशन (एचईआरसी) जनसुनवाई के बाद फैसला लेगा। कंपनियों ने फ्यूल एंड पावर परचेज एडज़स्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) की वसूली के मौजूदा नियमों में बदलाव की मांग की है। आयोग ने इस पर किसी प्रकार का फैसला करने से पहले जनसुनवाई आयोजित करने का ऐलान किया है। यह याचिका उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से दायर की गई है।
डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) ने आयोग के समक्ष याचिका दायर कर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ‘मल्टी ईयर टैरिफ’ विनियम-2024 के नियम 68 में ढील देने का अनुरोध किया है। वर्तमान नियम के अनुसार, ईंधन और बिजली खरीद की अतिरिक्त लागत की वसूली मासिक आधार पर की जाती है।






