n NBT न्यूज, गुड़गांव
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से चार दिन तक अवैध निर्माण हटाने को लेकर तोड़फोड़ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई स्टिल्ट+4 फ्लोर पॉलिसी पर हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुपालन में की जा रही है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि दो मुद्दों पर फोकस किया जाए, जिसमें सड़कों के अधिकार क्षेत्र (राइट ऑफ वे) पर अतिक्रमण और स्टिल्ट फ्लोर में हो रहा अवैध उपयोग शामिल हैं। नगर निगम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों के किनारे बनाए गए ग्रीन एरिया, लॉन और बाउंड्रीवॉल जैसे अतिक्रमण तुरंत हटाए जाएं। डीटीपी एनफोर्समेंट अमित मधोलिया ने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर आठ टीमें गठित की गई है। टीमें फील्ड में जाकर 18 अप्रैल से ही तोड़फोड़ कार्रवाई शुरू करेगी। बिल्डर की लाइसेंस काॅलोनियों में लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण किया हुआ है।
नियम नहीं माने तो होगी कानूनी कार्रवाई
विभाग की ओर से जारी पब्लिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शहर में रोड के अधिकार क्षेत्र और स्टिल्ट फ्लोर के गलत इस्तेमाल पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने आवासीय प्लॉट्स में स्टिल्ट + 4 मंजिल निर्माण और उसके उपयोग को लेकर पहले जारी निर्देशों पर रोक लगाई थी। इसके बाद सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को आदेश जारी कर सड़कों की जमीन पर हुए अतिक्रमण हटाने और नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है। प्रशासन ने सभी कॉलोनाइजर, डेवलपर्स, प्लॉट मालिकों, निवासियों और आरडब्ल्यूए को निर्देश दिए हैं कि तुरंत प्रभाव से सड़कों के किनारे बनाए गए ग्रीन एरिया, लॉन, लैंडस्केपिंग और बाउंड्रीवॉल जैसे अतिक्रमण हटाएं। साथ ही, स्टिल्ट फ्लोर का किसी भी प्रकार का अवैध उपयोग जैसे दुकान, ऑफिस या अन्य गतिविधियों के लिए तुरंत बंद करने के आदेश दिए गए हैं। नोटिस में कहा गया कि स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग केवल स्वीकृत भवन योजना के अनुसार ही किया जाए और उसे उसी स्थिति में बहाल किया जाए। कोई व्यक्ति या संस्था इन निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

