Atiqs Sons Granted Parole Permission To Attend Brothers Burial High Court Order
अतीक के बेटों को मिली परोल
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT रिपोर्ट, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेल में बंद अतीक अहमद के बेटों अली अहमद और उमर अहमद को भाई अबान अहमद की मिट्टी में शामिल होने के लिए परोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को बुआ परवीन कुरैशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत ने दिया। फिलहाल अली अहमद झांसी और उमर अहमद लखनऊ की जेल में बंद है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि दोनों भाई अपने दिवंगत भाई को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और परिवार के साथ सीमित समय बिताना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि वे जहां आवश्यक हो, वहीं नमाज अदा कर सकते हैं और प्रशासन को सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने होंगे। अबान अहमद की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार प्रयागराज के चकिया, खुल्दाबाद स्थित कब्रिस्तान में किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अली और उमर अहमद पुलिस सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे।