New Etf Rules To Be Implemented From September 7 Sebi Extends Deadline
अब 7 सितंबर से लागू होंगे ETF के नए नियम
नवभारतटाइम्स.कॉम•
पीटीआई, नई दिल्ली : शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने शुक्रवार को ईटीएफ से जुड़े नए नियमों को लागू करने की समयसीमा एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। ये नियम ईटीएफ के बेस प्राइस, प्राइस बैंड, प्री-ओपन सेशन में कॉल ऑक्शन और क्लोज-आउट प्रक्रिया से संबंधित हैं। सेबी ने एक सर्कुलर में बताया कि जो नियम पहले 1 सितंबर से लागू होने वाले थे, वे अब 7 सितंबर, 2026 से लागू होंगे। सेबी ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंजों से मिले फीडबैक के आधार पर यह फैसला लिया गया है ताकि इन नियमों को बिना किसी परेशानी के सही तरीके से लागू किया जा सके। बाजार नियामक ने इससे पहले 15 जून को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें ईटीएफ को लेकर कई नियम तय किए गए थे। 15 जून के सर्कुलर में बदलाव नहीं किया गया है।