ESIC की रकम नहीं दी, भरना पड़ा 30 हज़ार का बॉन्ड

नवभारतटाइम्स.कॉम
school chairman ordered to furnish rs 30000 bond for non payment of esic contribution
n NBT न्यूज, रेवाड़ी : कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ता संजय शर्मा को करीब 8 साल बाद कानूनी जीत मिली है। उनकी शिकायत पर एक निजी स्कूल के चेयरमैन के खिलाफ अदालत ने कार्रवाई करते हुए 30 हजार रुपये का प्रोबेशन बॉन्ड भरने का आदेश दिया है। मामला कर्मचारियों के कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के अंशदान से जुड़ा है। संजय ने 11 जनवरी 2018 को ESIC में शिकायत दर्ज कराई थी।

आरोप था कि एक निजी स्कूल ने कर्मचारियों का अंशदान जमा नहीं किया। निगम ने स्कूल के रेकॉर्ड जांचे और मामला सीजेएम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने स्कूल चेयरमैन को दोषी माना। आदेश दिया कि चेयरमैन 30 हजार रुपये का प्रोबेशन बॉन्ड एक जमानती के साथ छह महीने के लिए जमा करें। साथ ही 20 हजार रुपये कानूनी खर्च भी दिया जाए। अदालत के आदेश के बाद स्कूल प्रबंधन ने प्रोबेशन बॉन्ड और वाद व्यय की राशि जमा करा दी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि छह महीने की अवधि के दौरान फिर से कानून का उल्लंघन हुआ या कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।