1.70 करोड़ रुपये की ठगी मामले में साझेदार की ज़मानत खारिज

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170 crore fraud case partners bail plea rejected court says fraud allegations serious
n NBT न्यूज, आरडीसी

कोतवाली थाना क्षेत्र में बायोफ्यूल प्रॉजेक्ट में निवेश के नाम पर 1 करोड़ 70 लाख रुपये की कथित ठगी के मामले में आरोपी अरुणेश शुक्ला को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-7 ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
रविंद्र कुमार का आरोप है कि अपूर्व मिश्रा ने खुद को प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए बायोफ्यूल प्रॉजेक्ट में निवेश का झांसा दिया था। उसने अरुणेश शुक्ला को कंपनी का साझेदार बताकर भरोसा दिलाया। इसके बाद अलग-अलग किस्तों में करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपये निवेश के नाम पर ले लिए गए। आरोप है कि बाद में आरोपियों ने सरकारी कार्रवाई का डर दिखाकर और रकम वसूली और पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। जमानत अर्जी में अरुणेश शुक्ला ने दावा किया कि उसने कथित लेनदेन से पहले ही कंपनी से अपना संबंध खत्म कर लिया था, इसलिए उसे फंसाया गया। वहीं, अभियोजन ने कहा कि मामले की जांच में उसकी भूमिका सामने आई है और केवल साझेदारी छोड़ देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। कोर्ट ने माना कि मामले की जांच अभी जारी है और प्रथम दृष्टया निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप गंभीर हैं। ऐसे में आरोपी को अग्रिम जमानत देने का आधार नहीं बनता, इसलिए कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी।