DLF एरिया में प्रॉपर्टी मालिक खुद ही हटा रहे अवैध निर्माण

नवभारतटाइम्स.कॉम
bulldozer runs on illegal construction in dlf area owners themselves are removing encroachments
n NBT न्यूज, गुड़गांव

डीएलएफ एरिया में अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रही कार्रवाई अब नया मोड़ लेती नजर आ रही है। हाई कोर्ट के सख्त रुख और डीटीपी एनफोर्समेंट विंग की लगातार कार्रवाई के बीच अब लोगों ने खुद ही अपने भवनों से अवैध निर्माण हटाने शुरू कर दिए हैं। डीएलएफ के अलग-अलग फेज से अवैध निर्माण हटाते हुए विडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जिनमें मकान मालिक निजी स्तर पर अवैध निर्माण तुड़वाते दिखाई दे रहे हैं। इन विडियो के माध्यम से वे अन्य लोगों से भी हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए समय रहते अवैध निर्माण हटाने की अपील कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, कई मकान मालिक स्टिल्ट एरिया में बनाए गए अवैध कमरे, अतिरिक्त फ्लोर पर किए गए अनधिकृत निर्माण, लोहे की ग्रिल, रैंप, दीवारें और अन्य अवैध ढांचों को स्वयं हटवा रहे हैं। उनका कहना है कि विभागीय कार्रवाई के दौरान भारी तोड़फोड़ और आर्थिक नुकसान उठाने से बेहतर है कि खुद ही उन्हें हटवा दें। कुछ लोगों ने अपने विडियो में यह भी कहा कि हाई कोर्ट के आदेशों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है और नियमों की अनदेखी करने का कोई फायदा नहीं है।

अब अन्य इलाकों में होगी कार्रवाई: फेज-3 में हुई तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई के बाद अब फेज-1, 2, 4 और 5 के लोगों में भी हलचल तेज हो गई है। कई भवन मालिकों ने किरायेदारों और पीजी में रह रहे लोगों को पहले ही सूचना देना शुरू कर दिया है, जबकि कुछ स्थानों पर अवैध हिस्सों को हटाने का काम तेजी से चल रहा है।

नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी: डीटीपी एनफोर्समेंट भी आगामी कार्रवाई की तैयारियों में लगा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिन संपत्तियों पर कोई कानूनी रोक नहीं है और जहां अवैध निर्माण पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे में संपत्ति मालिकों के बीच यह संदेश तेजी से फैल रहा है कि स्वेच्छा से अवैध निर्माण हटाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।

कोर्ट के अगले आदेश का इंतज़ार: सभी की निगाहें आज यानी 14 जुलाई को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि इस सुनवाई के बाद डीएलएफ के बाकी फेज में प्रस्तावित सीलिंग और तोड़फोड़ अभियान की दिशा और गति दोनों तय हो सकती हैं। ऐसे में लोग कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

अब फेज-4 से शुरू होगी कार्रवाई: तोड़फोड़ और सीलिंग अभियान के अलगे चरण की कार्रवाई की शुरुआत फेज-4 से होगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से डीएलएफ के अन्य फेज में कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग की ओर से किरायेदारों को नोटिस दिए जा चुके हैं। हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार, अवैध निर्माणों, स्टिल्ट एरिया में किए गए अतिक्रमण व अवैध रूप से संचालित पीजी और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट के आदेश का हो रहा पालन: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई होगी। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार डीएलएफ के पांचों फेज में लगभग 3500 से अधिक ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर से हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक हट चुकी है। विभाग की तरफ से कुल 5099 मकानों को नोटिस दिया गया है।