Driver Acquitted In 25 year old Road Accident Case Court Rules Due To Lack Of Evidence
25 साल पुराने सड़क हादसे में चालक बरी
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT न्यूज, आरडीसी : विजयनगर थाना क्षेत्र में साल 2001 में हुए सड़क हादसे में मौत के मामले में कोर्ट ने आरोपी सोमेंद्र सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका, इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाता है। अभियोजन के मुताबिक, 10 दिसंबर 2001 की शाम करीब 7:50 बजे पुलिस टीम बाईपास रोड स्थित नीलम धर्म कांटे के सामने मौजूद थी। इसी दौरान लालकुआं की ओर से आ रहे दूध के टैंकर को चालक सोमेंद्र सिंह तेज और लापरवाही से चला रहा था। टैंकर ने सामने जा रहे स्कूटर सवार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटर सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस घायल को अस्पताल भेजकर टैंकर और चालक को मौके से पकड़कर थाने ले आई। बाद में घायल की मौत हो गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को कई मौके दिए लेकिन कोई भी गवाह न्यायालय में पेश नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि केवल विवेचना के कागजात के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।