रकम हड़पने के लिए पहली शादी की नहीं दी थी जानकारी, महिला की ज़मानत याचिका रद्द
रकम हड़पने के लिए पहली शादी की नहीं दी थी जानकारी, महिला की ज़मानत याचिका रद्द
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT रिपोर्ट, गुड़गांव
फर्जी डॉक्युमेंट के जरिए अपने पति को धोखा देने और उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की कोशिश के मामले में गिरफ्तार 33 वर्षीय महिला को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। स्थानीय अदालत ने मंगलवार को आरोपी महिला की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि महिला पर लगे आरोप बेहद संगीन हैं, ऐसे में उसे राहत देने से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। आरोपी महिला पर अपने पति से अपनी पहली शादी की बात छिपाने और धोखे में रखकर शादी करने का आरोप है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख तय की गई है। सेक्टर-65 थाना पुलिस ने 25 जून को रियल एस्टेट कारोबारी संदीप कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया था।बताया गया कि संदीप ने 27 जून 2023 को आरोपी महिला से शादी की थी, जो पहले उनके ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। उनका आरोप है कि शादी के बाद उसने धीरे-धीरे उन्हें परिवार से अलग किया और पारिवारिक संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए दबाव बनाया। पीड़ित का कहना है कि अप्रैल 2025 में उन्हें अपनी पत्नी की अलमारी से कुछ डॉक्युमेंट मिले, जिनसे उनके अनुसार यह पता चला कि वह पहले भी शादी कर चुकी थी और यह बात उसने उनसे छिपाई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महिला ने पहले अलग-अलग लोगों के खिलाफ रेप, किडनैपिंग और रंगदारी जैसे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए थे। पीड़ित ने बताया कि आरोपी महिला ने उन्हें और उनके परिवार को झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी। धमकियों से डरकर उन्होंने उसे 18 लाख रुपये दे दिए थे। पुलिस ने आरोपी महिला को 21 जुलाई को गिरफ्तार किया था।