जहां का कंप्लीशन, उसी हिस्से में बेच सकेंगे प्रॉपर्टी

नवभारतटाइम्स.कॉम
Navbharat Times
nNBT रिपोर्ट, लखनऊ

अधूरे रियल एस्टेट प्रॉजेक्ट्स में अब पार्शियल कंप्लीशन के सहारे मनमानी नहीं होगी। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए यूपी रेरा ने मंगलवार को सख्त निर्देश जारी किए। अब डिवेलपर प्रॉजेक्ट के किसी हिस्से के लिए जारी कंप्लीशन सर्टिफिकेट (CC) या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) दिखाकर बाकी हिस्सों की संपत्तियां नहीं बेच सकेंगे। डिवेलपरों को यह साफ बताना होगा कि सर्टिफिकेट किस टावर, ब्लॉक या प्लॉट के लिए जारी हुआ है।
बड़े हाउसिंग प्रॉजेक्ट टुकड़ों में पूरे होते हैं। ऐसे प्रॉजेक्टों में किसी एक टॉवर या फेज का पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट (CC) जारी कर दिया जाता है। जानकारी न होने पर अक्सर खरीदार मान लेते हैं कि पूरा प्रॉजेक्ट तैयार है। ऐसे में रेरा ने निर्देश दिया है कि कंप्लीशन प्रमाणपत्र जारी करते वक्त साफ लिखा जाए कि यह किस टॉवर, ब्लॉक या फेज के लिए है। यूपी रेरा के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी के मुताबिक, इससे खरीदार आसानी से वास्तविक स्थिति समझ सकेंगे। यही नहीं, पार्शियल सर्टिफिकेट दिखाकर खरीदारों को गुमराह करने पर डिवेलपरों पर कार्रवाई भी होगी। वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में डीम्ड CC और डीम्ड OC के प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे।