मानेसर की 140 फैक्ट्रियों पर पलूशन बोर्ड ने कसा शिकंजा

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मानेसर की 140 फैक्ट्रियों पर पलूशन बोर्ड ने सख्ती की है। इन इकाइयों को 8 जून तक अपने एयर पलूशन कंट्रोल डिवाइस के परचेज ऑर्डर केंद्रीय पलूशन कंट्रोल बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। ऐसा न करने पर नोटिस, जुर्माना या यूनिट बंद हो सकती है। अगस्त से 24 घंटे रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू होगी।

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n NBT न्यूज, मानेसर

औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर निगरानी और सख्ती दोनों बढ़ने जा रही हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने प्रदूषण के दायरे में आने वाली 140 औद्योगिक इकाइयों को 8 जून तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के एयर मॉनिटरिंग पोर्टल पर अपने एयर पलूशन कंट्रोल डिवाइस से जुड़े परचेज ऑर्डर अपलोड करने को कहा है। निर्धारित समयसीमा तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाली इकाइयों को नोटिस, जुर्माना और जरूरत पड़ने पर यूनिट क्लोजर जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

पूरी व्यवस्था अगस्त से लागू होने वाली 24×7 रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली का हिस्सा है। इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों का डेटा सीधे CPCB के केंद्रीय पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे उत्सर्जन स्तर की लगातार निगरानी संभव होगी और मानकों में लापरवाही का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। यह कदम एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बढ़ते दबाव के बीच उठाया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के बाद उत्सर्जन मानकों को और सख्त किया गया है। इसके तहत उत्सर्जन सीमा 80 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटाकर 50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर कर दी गई है। इसके लिए सभी उद्योगों को अपने एयर मॉनिटरिंग सिस्टम अपग्रेड करने का अल्टीमेटम दिया गया है। जिसकी मॉनिटरिंग अगस्त से शुरू हो जाएगी।