एक्सिडेंट में मौत पर फैमिली छह महीने तक कर सकेगी क्लेम

नवभारतटाइम्स.कॉम
एक्सिडेंट में मौत पर फैमिली छह महीने तक कर सकेगी क्लेम

NBT न्यूज, चंडीगढ़ : सरकार दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत पात्र परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार योजना में दावा (क्लेम) दाखिल करने की समय-सीमा 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने करने जा रही है। इस प्रस्ताव पर 22 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। यदि मंजूरी मिलती है तो हजारों पात्र परिवारों को दावे दाखिल करने में अतिरिक्त समय और राहत मिल सकेगी।

्प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि भविष्य के सभी मामलों में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की तारीख से दावा जमा करने की अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने की जाएगी। साथ ही अब तक दाखिल दावों को भी राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि उन्हें भी 6 महीने तक की अवधि का लाभ मिल सके।उन्होंने बताया कि अभी योजना में परिवार के सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना से स्थायी दिव्यांगता होने पर 3 महीने के भीतर दावा करना अनिवार्य है। समय सीमा पार होने पर कई परिवार लाभ से वंचित रह जाते हैं।