अग्रिम ज़मानत की खारिज

नवभारतटाइम्स.कॉम

गाजियाबाद में युवक पर जानलेवा हमला, धमकी और जातिसूचक टिप्पणी के मामले में आरोपी सोहेल उर्फ मोहम्मद सुहैल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोपों को देखते हुए यह फैसला सुनाया है। यह घटना थाना विजयनगर क्षेत्र की है। वादिनी आशा के बेटे विकास के साथ यह वारदात हुई थी।

anticipatory bail of accused in life threatening attack threat and casteist remark case rejected

n NBT न्यूज, आरडीसी : विशेष एससी-एसटी एक्ट कोर्ट ने युवक पर जानलेवा हमला करने, धमकी देने और जातिसूचक टिप्पणी करने के आरोपी सोहेल उर्फ मोहम्मद सुहैल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप बनते हैं, इसलिए उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। मामला थाना विजयनगर क्षेत्र का है। वादिनी आशा का बेटा विकास 14 मई 2023 की रात घर का सामान लेने गया था।