हत्यारोपी की ज़मानत खारिज

नवभारतटाइम्स.कॉम

टीलामोड़ थाना क्षेत्र में युवक की गला दबाकर हत्या के मामले में आरोपी साजन की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए यह फैसला सुनाया। बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया।

murder accused sajjans bail plea rejected court cited fear of evidence tampering

n NBT न्यूज, आरडीसी : टीलामोड़ थाना क्षेत्र में युवक की गला दबाकर हत्या करने के मामले में नामजद आरोपी साजन की जमानत अर्जी कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि साजन को झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में हत्या किसने की, यह स्पष्ट नहीं है। वादी की घटनास्थल पर मौजूदगी भी संदिग्ध बताई गई। साथ ही एससी/एसटी एक्ट की धाराएं लागू न होने और घटना में ठोस मकसद नहीं होने का तर्क दिया गया।