n NBT रिपोर्ट, गुड़गांव : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने खरीद के कुछ दिन बाद ही आईफोन-15 खराब होने पर कंपनी को रकम लौटाने और मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। पीड़ित गौरव जैन ने शिकायत दी थी कि उन्होंने 30 अक्टूबर 2024 को ऑनलाइन आईफोन खरीदा था, जिस पर एक साल की गारंटी थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही फोन में खामियां आने लगीं। स्क्रीन ब्लैकआउट, हीटिंग व चार्जिंग से जुड़ी गंभीर समस्या होने लगीं। अधिकृत सर्विस सेंटर में करीब सात बार फोन ठीक कराने के लिए दिया, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी की गलती मानते हुए पीड़ित को खरीद की रकम 9 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए। परेशानी के लिए 20 हजार रुपये मुआवजा और 11 हजार रुपये कानूनी खर्च के भी देने को कहा।


