मधुबन बापूधाम योजना: बिना नोटरी और साइन जमा किए शपथ पत्र होंगे निरस्त

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मधुबन बापूधाम आवासीय भूखंड योजना में आवेदन करने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। बिना नोटरी और हस्ताक्षर के शपथ पत्र जमा करने वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। जीडीए ने स्पष्ट किया है कि शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित और आवेदक के हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए।

madhuban bapudham yojana affidavit without notary and signature to be rejected correct applications

n NBT रिपोर्ट, गाजियाबाद

मधुबन बापूधाम आवासीय भूखंड योजना में आवेदन करने वाले लोग बिना नोटरी और बिना अपने हस्ताक्षर के ही शपश पत्र ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं। ऐसे में जीडीए ने साफ किया कि आवेदन फॉर्म के साथ शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित होना चाहिए और उस पर आवेदक के हस्ताक्षर होने चाहिए, नहीं तो फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने अब तक बिना नोटरी और हस्ताक्षर के एफिडेविट जमा कर दिया है, वे तुरंत जीडीए कार्यालय पहुंचकर अपने आवेदन को दुरुस्त करवा सकते हैं।

भूखंडों की दरें, आरक्षण व मिलने वाली विशेष छूट

आवासीय योजना में भूखंडों की दर 35,000 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षण और विशेष प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कुल कीमत का 10 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को केवल 5 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि जमा करनी होगी। प्राधिकरण की ओर से एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को तय नियमों और शर्तों के अनुसार कुल मूल्य पर 4 से 6 प्रतिशत तक की भारी छूट का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

समय रहते पूरा करें पंजीकरण: आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई है, इसलिए तकनीकी दिक्कतों और वेबसाइट पर बढ़ने वाले हैवी ट्रैफिक से बचने के लिए निर्धारित समयावधि के भीतर ही अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा लें।

वहीं, जीडीए के अपर सचिव पीके सिंह ने कहा कि आवेदन में कुछ लोग एफिडेविट अपलोड करते हुए नोटरी और खुद का हस्ताक्षर नहीं करते हैं। उनका आवेदन निरस्त हो जाएगा।