Builder Accused Of Collecting 127 Lakh Extra Gst Hrera Orders Investigation
बिल्डर पर ~1.27 लाख ज्यादा GST वसूलने का आरोप, हरेरा ने दिए जांच के आदेश
नवभारतटाइम्स.कॉम•
Yashlok.Singh
@timesofindia.comn गुड़गांव : सोहना के स्पोर्ट्स विले प्रॉजेक्ट में फ्लैट खरीदारों से GST के नाम पर 1.27 लाख रुपये अधिक वसूलने के आरोप में HRERA ने बिल्डर को पूरी रकम का हिसाब देने के निर्देश दिए हैं। तय दर से अधिक वसूली की पुष्टि पर अतिरिक्त रकम खरीदारों को लौटानी होगी। साथ ही छह साल से अटकी कन्वेयंस डीड को 120 दिन के भीतर पूरा करने का आदेश भी दिया गया है। आदेश अनुलिका मिश्रा और प्रतिमा मिश्रा की शिकायत पर मैसर्स एचसीबीए प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जारी किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने सेक्टर-2 और 35, सोहना में स्पोर्ट्स विले प्रॉजेक्ट में यूनिट खरीदी थी। 2 जुलाई 2019 को हुए एग्रीमेंट में फ्लैट की कीमत 19.16 लाख थी। खरीदारों के अनुसार, वे अब तक 20.21 लाख रुपये का भुगतान कर चुके हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत फ्लैट पर करीब 25 हजार 755 रुपये GST देय था, जबकि बिल्डर ने 1 लाख 53 हजार 352 रुपये वसूल लिए। खरीदारों ने GST जमा कराने का प्रमाण भी मांगा, लेकिन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा फिट आउट्स और अन्य मदों में भी अतिरिक्त रकम मांगने की शिकायत की गई। बिल्डर ने दलील दी कि GST से जुड़े मामले हरेरा के अधिकार में नहीं आते। इस पर अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि प्रॉजेक्ट गुड़गांव में होने के कारण उसे सुनवाई का अधिकार है। बिल्डर को GST की गणना और भुगतान का प्रमाण देना होगा। अतिरिक्त वसूली सामने आने पर रकम लौटानी होगी।
प्रॉजेक्ट को 4 जून 2020 को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गया था। बिल्डर ने 15 जून 2020 को कब्जे की पेशकश की और खरीदारों के मुताबिक 5 जुलाई 2020 को उन्हें फ्लैट का कब्जा भी मिल गया। इसके बावजूद कन्वेयंस डीड नहीं की गई। HRERA ने आदेश की तारीख से 120 दिन के भीतर डीड एग्जेक्यूट करने को कहा है।