नशीली दवाओं के हिसाब में अनियमितता, गुड़गांव-नूंह के 46 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई

नवभारतटाइम्स.कॉम•
irregularity in narcotic drug records major action on 46 medical stores in gurgaon nuh licenses suspended
n NBT न्यूज, गुड़गांव

मेडिकल स्टोर से नशीली दवाओं की खरीद-बिक्री के रेकॉर्ड में अनियमितता पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने गुड़गांव और नूंह के 44 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए और दो दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। दरअसल, FDA के करीब एक महीने के निरीक्षण में गुड़गांव और नूंह के इन 46 मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया गया था, संतोषजनक जवाब न मिलने पर 44 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए।
FDA के औषधि नियंत्रण अधिकारियों की टीमों ने मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध दवाओं के स्टॉक और उनकी खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज खंगाले। जांच में उन नशीले पदार्थों का रेकॉर्ड देखा गया, जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जा सकता है। कई दुकानों पर दवाओं की खरीद और बिक्री का जरूरी रेकॉर्ड नहीं पाया गया। ऐसे में गुड़गांव 32 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इनमें बादशाहपुर, कादीपुर, भोंडसी, न्यू कॉलोनी, राजीव नगर, झाड़सा रोड, सेक्टर-37डी, मानेसर क्षेत्र के गांव बास हरिया अलियर, अलियर, बिलासपुर, गढ़ी हरसरू, नाहरपुर हसन, पटौदी और सोहना की दुकानें शामिल हैं। नूंह के 12 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

रेकमेंडेड खबरें