अनुशासनात्मक जांच लंबित तो वकीलों का निलंबन नहीं : HC

नवभारतटाइम्स.कॉम•
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nNBT न्यूज, लखनऊ : हाई कोर्ट ने कहा है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने के दौरान बार काउंसिल किसी अधिवक्ता को अंतरिम रूप से निलंबित नहीं कर सकती। अधिवक्ता अधिनियम के तहत निलंबन अंतिम दंड है, जो जांच और सुनवाई के बाद ही लगाया जा सकता है।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की पीठ ने यूपी बार काउंसिल की अनुशासन समिति के अध्यक्ष का दो अधिवक्ताओं का पंजीकरण अगले आदेश तक निलंबित करने का 26 सितंबर का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने असोसिएशन, लखनऊ के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल और महासचिव अवनीश दीक्षित 11 अक्टूबर को अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।