बिना वैध PUCC पेट्रोल-डीजल नहीं, पंपों पर जांच के निर्देश

नवभारतटाइम्स.कॉम•
no petrol diesel without valid pucc strict inspection orders issued at petrol pumps
nNBT रिपोर्ट, गुड़गांव

वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब पेट्रोल पंप पर बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के पालन के लिए जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों और संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह सख्ती तब की गई है जब NCR के शहरों में 1 अक्टूबर से 'नो PUCC, नो फ्यूल' नियम लागू हो गया है।
निर्देश के तहत पेट्रोल पंप पर फ्यूल देने से पहले वाहन का वैध PUCC जांचना जरूरी होगा। वहीं, लघु सचिवालय में सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण संजीव सिंगला ने गुरुवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और पेट्रोल पंप संचालकों के साथ पेट्रोल पंपों पर निगरानी को लेकर बैठक भी की। जिसमें जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए।

कैमरे लगाने की चल रही है प्रक्रिया: उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने की प्रक्रिया चल रही है। जब तक सभी पंपों पर यह व्यवस्था पूरी तरह शुरू नहीं हो जाती, तब तक नियमों के पालन के लिए विशेष व्यवस्था के तहत जांच की जाएगी। इसके लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग, ट्रैफिक पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की संयुक्त टीमें समय-समय पर जिले में वाहन जांच अभियान चलाएंगी। इस दौरान बिना वैध PUCC के वाहन मिलने पर चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित वाहन का चालान भी किया जाएगा।