Sebis Big Decision Bond Issuance Made Easier Companies Get Major Relief
बॉण्ड जारी करना हुआ आसान
नवभारतटाइम्स.कॉम•
nपीटीआई, नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने कुछ चुनिंदा लिस्टेड कंपनियों को गैर-सार्वजनिक आधार पर जारी किए जाने वाले डेट सिक्योरिटीज (बॉन्ड/डिबेंचर) के लिए मर्चेंट बैंकर नियुक्त करने की अनिवार्य शर्त से छूट दे दी है।नियामक के इस कदम का मकसद डेट सिक्योरिटीज जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और रिटेल निवेशकों की पहुंच अच्छी रेटिंग वाली सिक्योरिटीज तक बढ़ाना है। संशोधित नियमों के तहत, योग्य कंपनियां अनिवार्य शर्तों को पूरा करने पर मर्चेंट बैंकर नियुक्त किए बिना भी बॉण्ड जारी कर सकेंगी। बुधवार को जारी एक सर्कुलर में सेबी ने कहा कि इस छूट के लिए कंपनियों को किसी वित्तीय नियामक के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर कम से कम एक साल से लिस्टेड होना जरूरी है।