वैट विसंगतियों का बताया समाधान

नवभारतटाइम्स.कॉम•
gst discrepancy solution relief for small traders with interest waiver scheme
n NBT रिपोर्ट, लखनऊ : लखनऊ व्यापार मंडल कार्यालय में शुक्रवार को राज्य कर विभाग के अफसरों और व्यापारियों की अहम बैठक हुई। इसमें जीएसटी विसंगतियों के समाधान के साथ सरकार की ब्याज माफी योजना की जानकारी दी गई।

अपर आयुक्त (राज्य कर) सरबजीत ने बताया कि व्यापारी 16 अक्टूबर से 15 जनवरी तक पोर्टल के जरिए ब्याज माफी का लाभ ले सकते हैं। उपायुक्त राखी सिंह ने स्पष्ट किया कि शर्तों के तहत 10 लाख रुपये तक के मूल वैट बकाये पर ब्याज और जुर्माने (अर्थदंड) में पूरी छूट मिलेगी। आंशिक भुगतान कर चुके व्यापारी भी शेष राशि पर पोर्टल से आवेदन कर राहत पा सकते हैं।
व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने कहा कि ऐसी योजनाएं समय पर आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े व्यापारी अदालत जा चुके हैं और कई बकाया भर चुके हैं, लिहाजा यह योजना उन छोटे व्यापारियों के लिए जीवनदान बनेगी जिनके मामले लंबित हैं। बैठक में संयुक्त आयुक्त उदय प्रताप सिंह, अनिल हरित, कार्यवाहक अध्यक्ष सतीश अग्रवाल, महामंत्री पवन मनोचा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।