Registration Of Gpa Flats Now Possible In Noida Relief At 25 To 15 Charge
आवासीय समिति की सोसायटियों में जीपीए हो चुके फ्लैटों की अब हो सकेगी रजिस्ट्री
नवभारतटाइम्स.कॉम•
nNBT रिपोर्ट, नोएडा
शहर की आवासीय सहकारी समितियों की ओर से स्थापित की गई सोसायटीज में अब 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक का चार्ज देकर रजिस्ट्री हो सकेगी। इन ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में मूल आवंटियों से फ्लैट खरीदकर वर्षों से रह रहे लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। अथॉरिटी की नई पॉलिसी के अनुसार ऐसे फ्लैटों की लीज डीड सीधे वर्तमान काबिजदार के नाम होगी। इस पॉलिसी में एेसे फ्लैटों की रजिस्ट्री होगी जिनमें मूल आवंटी ने रजिस्ट्री नहीं कराई थी और पावर ऑफ अटार्नी करके फ्लैट एक या उससे अधिक बार बिक चुका है। बताया जा रहा है कि करीब 2500 से ज्यादा फ्लैटों की फंसी हुई रजिस्ट्री का रास्ता इससे तुरंत खुल गया है। इसके आगे भी यह व्यवस्था अब हमेशा के लिए बन गई है। नोएडा एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड की सेक्टर-21/25 सोसायटी में एेसे 729 फ्लैट हैं। इसके अलावा बाकी अन्य सोसायटीज में हैं। आवासीय समिति का बोर्ड इसके लिए एनओसी देगा कि वर्तमान कब्जेदार फ्लैट का वाजिब मालिक है। बोर्ड के प्रमाण पत्र और व्यक्ति के शपथपत्र के आधार रजिस्ट्री हो सकेगी। काबिजदार को यह शपथपत्र भी देना होगा कि भविष्य में मूल सदस्य, उसके वारिस या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से फ्लैट के संबंध में कोई आपत्ति की जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वर्तमान काबिजदार की होगी। किसी फ्लैट का यदि बार जीपीए हुआ है तो सर्कल रेट का ढाई प्रतिशत चार्ज अथॉरिटी को देना होगा और दो बार हुआ है तो 5%, तीन बार हुआ है तो 7.5% चार्ज देना होगा। इसमें 15% पर कैपिंग कर दी गई है। बोर्ड बैठक में पॉलिसी पास हो गई है अभी अथॉरिटी इसे लागू करने की तैेयारी में हैं।