चेक बाउंस केस में रियल एस्टेट ग्रुप के चेयरमैन समेत दो को 6 माह की सज़ा

नवभारतटाइम्स.कॉम
check bounce case srs group chairman anil jindal and two others sentenced to 6 months in jail 7 lakh compensation
n NBT न्यूज, फरीदाबाद

रियल एस्टेट, जूलरी, खनन और सिनेमा कारोबार से जुड़े एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल और निदेशक देवेंद्र अधाना को अदालत ने चेक बाउंस के मामले में छह-छह महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने जिंदल के मामले में कहा कि वह इस केस में निर्धारित सजा से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं, इसलिए उनकी सजा को अंडरगोन माना जाता है। अदालत ने दोनों को शिकायतकर्ता को संयुक्त रूप से सात लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
मामला बल्लभगढ़ निवासी प्रेम प्रकाश गुप्ता की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने एसआरएस बिल्डमार्ट में पांच लाख रुपये निवेश किए थे। कंपनी की ओर से उन्हें निवेश पर अच्छा रिटर्न देने और जरूरत पड़ने पर मूल रकम ब्याज समेत वापस करने का भरोसा दिया गया था। बाद में रकम वापस मांगने पर कंपनी की ओर से 4.81 लाख रुपये का चेक जारी किया गया। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरी देवेंद्र अधाना ने 8 फरवरी 2019 को यह चेक शिकायतकर्ता के नाम जारी किया था। बैंक में जमा कराने पर 14 फरवरी 2019 को खाते में पर्याप्त रकम नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। सुनवाई के दौरान देवेंद्र अधाना ने चेक पर अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि चेक जारी होने के समय वह कंपनी के निदेशक नहीं थे और 2017 में इस्तीफा दे चुके थे।